उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना 2022 – UP Vidhwa Pension Yojna

UP Vidhwa Pension Yojna – दोस्तों उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य की सभी विधवाओ के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है जिसका नाम है उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना UP Window Pension Yojna। इस योजना के माध्यम से उत्तरप्रदेश की उन सभी विधवा महिलाओ को सीधे लाभ प्राप्त होगा जो विधवा होने के साथ साथ बेरोजगार भी है। विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली 18 से 60 साल उम्र की विधवा महिलाओ को लाभ दिया जाएगा।

UP Vidhwa Pension Yojna

UP Vidhwa Pension Yojna – मे प्रदेश सरकार विधवाओ की आर्थिक मदद के लिए 300 रुपये प्रतिमाह देगी। इस आर्टिकल मे हमने उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप भी उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी है ओर इस योजना के पात्र है तथा इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस लेख को पूरा जरूर पढे ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके।

UP Vidhwa Pension उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन –

केंद्र सरकार की सहायता से उत्तपर्देश की योगी सरकार ने नए विधवा पेंशन योजना मे बहुत जरूरी बदलाव किए है आज भी हमारे समाज मे जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देख रेख के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहते। विधवा महिला को समाज अजीब नजरों से देखता है। उस महिला के परिवार मे परिवार मे कोई कमाने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता तो उस महिला का जीवन ओर भी ज्यादा मुश्किलों से भर जाता है। इसलिए ऐसी ही निराश्रित विधवा महिलाओ के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। UP Vidhwa Pension Yojna के तहत राज्य की विधवा महिलाओ क अब प्रतिमाह पेंशन योजना के रूप मे 300 रुपये की वित्तीय धनराशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे लाभार्थी महिला अपने जीवन मे होने वाली दैनिक आर्थिक जरूरतों को पूर्ण कर सकती है। विधवा महिलाओ को अब किसी भी व्यक्ति पर अपने जीवन मे होनी वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए आश्रित रहना नहीं पड़ेगा।

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना –

उत्तरप्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओ के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है नीचे आप इस योजना के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देख सकते है इस लेख मे हमने आपको आवेदन करने का लिंक ओर सहायता राशि के बारे मे भी बताया गया है।

Yojna UP Vidhwa Pension Yojna
योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की गई
उद्देश्य विधवा महिलाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
आयु सीमा 18 से 60 वर्ष
सहायता राशि 300/- रु
Toll Free No. 18004190001
Apply Website Click Here

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य –

Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojna का प्रमुख उद्देश्य है की राज्य मे ऐसी निराश्रित महिला को योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करना जिनके पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन मे कोई भी आय अर्जित करने वाला व्यक्ति ना हो। लाभार्थी महिला को जीवन मे होने वाली आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सहायता के रूप मे वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि महिला को प्रत्येक छमाही के आधार पर बैंक खाते मे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे महिला को सीधे लाभ प्राप्त होगा। हमारे समाज मे आज भी विधवा महिलाओ को एक हिन भावना के रूप मे देखा जाता है। केंद्र ओर राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी विधवा ओर लाचार महिलाओ की मदद करने के लिए कई प्रकार की योजनाओ की शुरुआत की गई है। उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिलाये योजना मे अपना आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकती है।

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ –

  • उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओ को प्रतिमाह के अनुसार 300 रुपये की वित्तीय राशि का लाभ प्राप्त होगा।
  • पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओ को योजना के अंतगर्त छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी यानि की प्रत्येक 6 महीने मे लाभार्थी महिलाओ के बैंक खाते मे 1800 रु की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओ को योजना के अंतगर्त आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जो 2002 की बीपीएल सूची मे जिनका नाम दर्ज किया गया है एंव जिनकी आयु 60 वर्ष है।
  • पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय धनराशि का सीधा लाभ लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफर किया जाता है।
  • राज्य की 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक की विधवा महिलाओ को योजना मे आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए योग्यता –

  • उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही महिलाओ को मिलेगा जो विधवा है।
  • पहले की योजना मे उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष की थी लेकिन योगी सरकार ने अब इस उम्र सीमा को हटा दिया है।
  • किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती है।
  • आवेदक महिला के पास उत्तरप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
  • अगर आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है तो वह इस योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं है।
  • विधवा महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी ओर योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
  • आवेदक विधवा महिला के बच्चे बालिग ना हो ओर अगर बालिग भी हो तो छ भरण-पोषण करने मे समर्थ न हो।

यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज –

Utter Pradesh Vidhwa Pension Yojna उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए तभी वह योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते है। जरूरी दस्तावेजों की सूची आप नीचे देख सकते है।

  • हाल ही मे बनवाई गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका साइज 20 kb से ज्यादा ना हो।
  • एक बैंक खाता किसी भी बैंक मे
  • अपनी आय का प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र

ये कुछ जरूरी दस्तावेज है जो आवेदक से उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन के रूप मे मांगे जाते है। अब दोस्तों बात की जाए उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरे तो आइए जानते है।

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के अंतर्गत फॉर्म को भरने का तरीका बहुत ही आसान है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आप भी उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के पात्र है ओर योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते रहे –

  • सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना होगा।
  • योजना की ऑफिसियल वेबसाईट – Click Here
UP Vidhwa Pension Yojna
  • इसके बाद आपके सामने होम पेज ओपन होगा इसमे आपको ऊपर की तरफ निराश्रित महिला पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है।
UP Vidhwa Pension Yojna
  • अगर आप इस योजना के तहत पहली बार अपना आवेदन कर रहे है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है जैसा की आप नीचे फ़ोटो मे देख सकते है जनपद/ निवासी/ तहसील/ आवेदिका का नाम/लिंग/जन्म दिनांक/ पति का नाम/ श्रेणी / संपर्क सूत्र पूरा पता यह सब जानकारी आपको सही से भर देनी है।
UP Vidhwa Pension Yojna

इसके बाद आपको अपनी बैंक का विवरण भरना होगा जैसे की आप नीचे फ़ोटो मे देख सकते है इसमे आपको अपनी बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड आदि सही से भर देने है।

UP Vidhwa Pension Yojna
  • इसके नीचे आपको अपनी आय का ओर दस्तावेजों का विवरण सही से भर देना है जैसा की आप नीचे फ़ोटो मे देख सकते है आपको अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या ओर दस्तावेजों की बात की जाए तो पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो/ जन्म दिनांक/ आयु प्रमाण पत्र/ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सही से अपलोड कर देने है।
UP Vidhwa Pension Yojna
  • अपनी आय ओर दस्तावेजों का सही से विवरण भरने के बाद आपको नीचे Declaration मे टिक मार्क करके केपचा कोड भरना है इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है।

राज्यों के अनुसार विधवा पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाईट –

राज्य आधिकारिक वेबसाईट के लिंक
आंध्रप्रदेश Click Here
अरुणाचल प्रदेश Click Here
असम Click Here
बिहार Click Here
छत्तीसगढ़ Click Here
चंडीगढ़ Click Here
दिल्ली Click Here
गुजरात Click Here
झारखंड Click Here
केरलाClick Here
कर्नाटक Click Here
मध्यप्रदेश Click Here
महाराष्ट्र Click Here
ओडिसा Click Here
पंजाब Click Here
राजस्थान Click Here
सिक्किम Click Here
तमिल नाडु Click Here
उत्तराखंड Click Here
उत्तरप्रदेश Click Here

यह भी पढे –

UP Vidhwa Pension Yojna FAQs –

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना मे कौन आवेदन कर सकते है ?

दोस्तों उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना मे सिर्फ उत्तरप्रदेश की विधवा महिलाये ही अपना आवेदन कर सकती है।

विधवा पेंशन योजना मे कितने रुपये मिलते है ?

दोस्तों उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओ को प्रतिमाह 300 रूपये के हिसाब से छमाही 1800 रुपये सीधे बैंक खाते मे ट्रांसफर किए जाते है।

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना मे आवेदन करने की वेबसाईट क्या है ?

दोस्तों उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना मे आवेदन करने की वेबसाईट –www.sspy-up.gov.in है इस वेबसाईट पर उत्तरप्रदेश की विधवा महिलाये पेंशन के लिए अपना आवेदन कर सकती है।

विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज ?

उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना मे आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे की –
1. हाल ही मे बनवाई गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका साइज 20 kb से ज्यादा ना हो।
2. एक बैंक खाता किसी भी बैंक मे
3. अपनी आय का प्रमाण पत्र
4. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
5. आधार कार्ड
6. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
7. मोबाईल नंबर
8. निवास प्रमाण पत्र

यूपी विधवा पेंशन कैसे चेक करे ?

आप उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन चेक करना चाहते है तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाईट पर जाना है वेबसाईट पर जाने के बाद आपको निराश्रित महिला पेंशन पर जाना है इसके बाद पंशेनर सूची पर क्लिक करना है। अब आपको जिला, विकासखण्ड, ग्राम पंचायत, का चयन करना है ओर इस प्रकार पंशेनर सूची मे अपने नाम की जांच करे।

पेंशन कैसे चेक करे ?

दोस्तों अगर आप उत्तरप्रदेश के नागरीक है ओर सभी पेंशन योजनाओ की जांच करना चाहते है जैसे की वृद्धा पेंशन योजना या फिर विधवा पेंशन योजना इनकी पेंशन चेक करना चाहते है तो आपको आधिकारिक वेबसाईट पर जाना है ओर वहा पर आपको अलग -2 पेंशन योजना के अलग अलग विकल्प देखने को मिलेंगे आपको आपकी योजना का चयन करना है ओर आगे की प्रक्रिया पूरी करके आप पेंशन चेक कर सकते है।

तो दोस्तों इस लेख मे हमने आपको उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना UP Vidhwa Pension Yojna मे आवेदन कैसे करे की पूरी जानकारी दी है उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करे। इस लेख से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमे कमेंट करके पूछ सकते है हम बहुत जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोसिश करेंगे। लेख को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

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