UP Mool Niwas Praman Patra – मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ओर हमे यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। उत्तरप्रदेश राज्य मे रहने वाले व्यक्तियों के प्रूफ के लिए जैसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके घर का पता, तहसील, थाने ओर अन्य जानकारियों को प्रमाणित करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इस प्रमाण पत्र मे व्यक्ति के निवास स्थान से जुड़ी सभी जानकारी दी हुई होती है। अगर आप भी यूपी निवासी है ओर आप भी यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते है।
दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे किसी भी राज्य के नागरिक का क्यू ना हो लेकिन निवास या कहे तो मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमे कई कार्यों मे होती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका बना हुआ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमे कई कामों मे होती है। जैसे की आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए लिए आवेदन हेतु, स्कूल या कॉलेज मे छात्रवृति के लिए आवेदन हेतु, आदि कामों मे हमे निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
पहले निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जाता था ओर ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया मे काफी समय लगता था लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बेठे कर सकते है बहुत ही आसानी से। ऑनलाइन आवेदन से समय की बचत भी होगी ओर आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। बिना किसी भी परेशानी के आप नए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए घर बेठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
अगर आप भी उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इस लेख को पूरा जरूर पढे ताकि आप भी घर बेठे उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके। इस लेख मे आपको उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिलेगी। मूल निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ? मूल निवास प्रमाण पत्र के कार्य, मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, इसके लाभ क्या है, सम्पूर्ण जानकारी इस लेख मे दी गई है कृपया आप भी उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर पढे।
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क्या है इस आर्टिकल मे
UP Mool Niwas Praman Patra Highlights
अगर आप भी उत्तरप्रदेश राज्य के नागरिक है ओर नए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे सारणी मे दी गई सूचनाए एक बाद जरूर पढे –
लेख | उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
आवेदन | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | 10/- ₹ मात्र |
लाभार्थी | यूपी की नागरिक |
उपयोग | निवास स्थान प्रमाण पत्र के रूप मे |
आधिकारिक वेबसाईट | edistrict.up.gov.in |
निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज
किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कई आवश्यक दस्तावेजो की जरूरत होती है। इसलिए इन्हे किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले या किसी भी नए दस्तावेज के लिए आवेदन करने से पहले ही बनवाकर तैयार कर लेना चाहिए ताकि बाद मे कोई परेशानी ना हो। इस लेख मे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र या कहे तो निवास प्रमाण पत्र के बारे मे बात कर रहे है। निवास प्रमाण पत्र हमे कई सरकारी कामों के लिए ओर योजनाओ का लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है। अगर आप भी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपके पास नीचे बताए गए दस्तावेजों का होना आवश्यक है –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वॉटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र
- दसवी/बाहरवी की अंकतालिका
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- बैंक पासबुक
- बिजली बिल
E-Sathi पोर्टल पर सुविधाये
ई-साथी पोर्टल पर लाभार्थियों को कौन कौन सी अन्य सुविधाये उपलब्ध होती है इसकी सूची आपको नीचे बताई जा रही है। नीचे बताई गई सूची के माध्यम से आप ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओ के बारे मे जानकारी ले सकते है। ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाये कुछ इस प्रकार है –
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- हेशियत प्रमाण पत्र
- विधवा पेंशन
- रोजगार पंजीकरण आवेदन
- रोजगार पंजीकरण के लिए आवेदन
- नया राशन कार्ड आवेदन
- जन्म प्रमाण पत्र
- खतोनी नकल
- वृद्धावस्था पेंशन आवेदन
- मृत्यु प्रमाण पत्र आदि
यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ
दोस्तों हम कोई भी दस्तावेज बनवाते है तो उसका हमे कही ना कही लाभ तो मिलता ही है। हम आपको इस लेख मे यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे मे जानकारी दे रहे है। इसलिए आप नीचे दिए गए सभी पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढे –
- मूल निवास प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार द्वारा निकाली गई योजनाओ का लाभ लेने के लिए किया जाता है।
- स्कूल या कॉलेज मे एडमिशन लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
- सरकारी नौकरी मे आवेदन करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
- कई दस्तावेज जैसे की जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदी बनवाने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
- स्कूल या कॉलेज द्वारा छात्रवृति प्राप्त करने मे भी मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु अब आप उत्तरप्रदेश की आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया आपको नीचे विस्तारपूर्वक दी गई है। अगर आप भी उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करते रहे।
- सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश ई-साथी की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाईट – edistrict.gov.in
- इसके बाद आपके सामने वेबसाईट का होम पेज खुलकर ओपन हो जाएगा।
- इसमे नीचे आपको अपनी user id बनानी होगी उसके लिए होम पेज पर नवीन पंजीकृत उपयोगकर्ता के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पंजीकरण का फॉर्म ओपन होगा इस फॉर्म मे आपको पूछी गई सही जानकारी भरनी है इसके बाद आपकी लॉगिन आईडी बन जाती है। पंजीकरण फॉर्म के प्रारूप को आप नीचे देख सकते है।
- इसके बाद लॉगिन करना है लॉगिन करने के लिए फॉर्म मे आपको अपना नाम पासवॉर्ड, केपचा कोड डाल कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है इसमे आपको आवेदन भरे के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमे आपको निवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर किलक करना है।
- इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलता है कुछ इस प्रकार से आप नीचे देख सकते है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी सही से ध्यानपूर्वक भर देनी है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म मे दस्तावेजों को अपलोड करना है ओर दर्ज करे के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म सेव करे।
- अब अगले पेज पर आपके द्वारा दी गई जानकारी दिखाई जाएगी सभी जानकारी वेरीफाई करे ओर सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करके आवेदन की फीस भर देवे।
- शुल्क भुगतान के बाद आपके निवास प्रमाण पत्र की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
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मूल निवास हेतु ऑफलाइन आवेदन
मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है इसकी जानकारी भी आपको नीचे दी गई है अगर आप भी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करे –
- मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जन सुविधा केंद्र / नगर पालिका / CSC सेंटर मे जाकर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का फॉर्म प्राप्त करना है।
- अब इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक पूछी गई जानकारी के साथ सही से भर देना है।
- इसके बाद आपको फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अटेच देनी है।
- इसके बाद फॉर्म मे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाए ओर इसके बाद एक बार पूरे आवेदन फॉर्म को सही से चेक कर लेना है।
- फॉर्म चेक करने के बाद उसे कार्यालय मे जमा करवा देना है।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का वेरीफिकेशन होगा।
- वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिन बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाता है।
- अब आप अपना निवास प्रमाण पत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
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UP Mool Niwas Praman Patra FAQs –
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाईट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाईट का लिंक आपको इस लेख मे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा आप इस लिंक पर क्लिक करके यहा से सीधा वेबसाईट पर जा सकते है ओर वेबसाईट पर जाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
निवास प्रमाण पत्र प्रदेश मे रहने वाले सभी नागरिकों को प्रूफ के लिए जैसे की व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तहसील, पता, थाने ओर संबंधित अन्य जानकारियों को प्रमाणित करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है।
दोस्तों निवास प्रमाण पत्र के लिए बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दसवी बाहरवी की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वॉटर कार्ड आदि।
दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे इसकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ हमने इस लेख मे दी है इसलिए आप इस लेख को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढे।
दोस्तों हमने इस लेख मे आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन की भी पूरी जानकारी दी है आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऊपर इस लेख मे देख सकते है।
दोस्तों इस लेख मे आपको उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारी दी है अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 पर भी संपर्क कर सकते है।
तो दोस्तों यह थी हमारी उत्तरप्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन UP Mool Niwas Praman Patra Online Apply की जानकारी। उम्मीद करता हू आपको यह लेख पसंद आया होगा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमे कमेन्ट कर सकते है हम बहुत जल्द आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेख को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।