उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन। UP Death Certificate Online Apply

UP Death Certificate, UP Death Certificate Online Apply, Death Certificate Apply Online, Death Certificate Kaise Banwaye, उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाए, उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे, मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे, मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाए।

अगर आप भी उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी है ओर अपने किसी परिचित या परिवार के सदस्य का जिनकी मौत हो चुकी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो इस आर्टिकल हम आपको उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी देने वाले है कृपया इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढे ताकि आपको पूरी ओर सही जानकारी मिल सके। जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की यदि कोई मृतक किसी सरकारी पेंशन भोगी था या कोई भी संपती दूसरे के नाम पर करनी हो इसके लिए पहले आपको सरकार के समक्ष मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।

UP Death Certificate Online Apply

बहुत से ऐसे उम्मीदवार ऐसे है जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने मे कई सारी समस्याए आती है लेकिन इन समस्याओ का समाधान उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब उत्तरप्रदेश सरकार उत्तरप्रदेश के जो उम्मीदवार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते है वे ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। पूरी जानकारी आपको इस लेख मे स्टेप बाई स्टेप देखने को मिल जाएगी इसलिए इसे पूरा जरूर पढे।

UP Death Certificate Online Apply –

आप सभी को मालूम ही होगा की जिस प्रकार से जन्म होने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है ऐसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र का उद्देश है की व्यक्ति की मौत को प्रदर्शित किया जा सके। मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति की मृत्यु को दर्शाती है। मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी दस्तावेज के रूप मे काम मे लिया जाता है। UP Death Certificate Online Apply दोस्तों उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन ओर ऑफलाइन दो माध्यम से बना सकते है। ऑनलाइन माध्यम से आप अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो आपको किसी भी सरकारी दफ्तर मे जाने की जरूरत नहीं होगी आप घर बेठे आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। लेकिन अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करते है तो इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर मे जाने की जरूरत होगी।

दोस्तों इस लेख मे हम आपको UP Death Certificate Online Apply से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे है जैसे की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौनसे दस्तावेज चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन ओर ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते है सभी जानकारी आपको इस लेख मे सविस्तारपूर्वक देखने को मिल जाएगी कृपया इस लेख को पूरा अंत तक अवश्य पढे ताकि आपको UP Death Certificate Online Apply की पूरी ओर सही जानकारी मिल सके।

UP Death Certificate –

लेख उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र
पोर्टल का नाम ऑनलाइन नागरीक सेवा पोर्टल
लाभार्थी यूपी के नागरिक
उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना
आवेदनऑनलाइन ओर ऑफलाइन दोनों
Application Form Download Link Click Here
Official Website Link Click Here

UP Death Certificate Required Documents –

उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जिनकी सहायता से आप उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सके। जरूरी दस्तावेजों की सूची आप नीचे देख सकते है –

  • मृतक का राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र
  • आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।

UP Death Certificate Benefits –

मृत्यु प्रमाण पत्र के कई लाभ होते है जिनकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ की सूची नीचे देख सकते है जो की कुछ इस प्रकार से है –

  • अगर मृतक किसी ऐसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा था जिसमे मृत्यु होने के बाद परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति मे आपके पास मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ताकि आपको उस योजना का लाभ मिल सके।
  • यदि किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करवा के रखा है ओर किसी कारणवश उसकी मौत हो जाति है तो मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य मृतक का मृत्यु प्रमाण दिखाकर बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • अगर मृतक के नाम पर जमीन है उस जमीन को अपने नाम पर करने के लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  • यदि बैंक मे किसी मे पति पत्नी का जॉइन्ट अकाउंट है ओर किसी एक की मृत्यु होने पर आप उस खाते से जॉइन्ट हटाना चाहते है या इसे काम मे लेना चाहते है तो इसके लिए आपको मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र होने से मृतक के परिवारजन इसकी सहायता से क्लेम राशि भी प्राप्त कर सकते है।

मृत्यु प्रमाण पत्र का उद्देश्य UP Death Certificate Online Apply

दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष निर्देश भी जारी किए जाते है यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाति है ऐसी स्थिति ए मृत्यु प्रमाण देना आवश्यक होता है जिसमे प्रमाणित होता है की व्यक्ति की मौत कैसे हुई, कहा हुई, कब हुई सभी जानकारी फर्ज की जाति है। बहुत से ऐसे लोग होते है जिनके परिवार मे किसी की मौत हो जाति है लेकिन उनके परिवार के व्यक्ति मृतक के नाम से सरकार से लाभ प्राप्त करते है ऐसी ही कई घटनाए सरकार के सामने आई है जिसके बाद सरकार ने यह तय किया है की मृत्यु के बाद मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक होगा जिसमे तभी मृतक के परिवार वालों को सरकार द्वारा शुरु की गई योजनाओ का लाभ मिलेगा। व्यक्ति की मौत के बाद अगर आप 21 दिन के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो आपको कोई आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी इसके अलावा अगर आप व्यक्ति की मौत के 21 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते है तो आपको आवेदन शुल्क देना होगा।

उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

अगर उम्मीदवार उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो तो उम्मीदवारों को नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसा की स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस आप नीचे देख सकते है ओर समझ सकते है –

  • उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाईट का लिंक – Click Here
  • आधिकारिक वेबसाईट पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज ओपन हो जाएगा,
  • यदि आपने पहले भी इस पोर्टल मे रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको सिर्फ लॉगिन करने की जरूरत होगी। लॉगिन करने के लिए आपको अपना username ओर password डालकर लॉगिन कर लेना है।
  • अगर आप पहली बार पोर्टल मे लॉगिन हो रहे है तो आपको General Public Sighup के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • General Public Sighup पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे,
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म मे अपनी जानकारी दर्ज करनी है जैसे की आवेदनकर्ता का नाम, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, अपने राज्य का नाम, जिला तहसील, गाँव का नाम ओर नीचे एक सुरक्षा केपचा कोड़ दिया होगा उसे दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है।
  • लॉगिन होने के लिए आपको अपना user id ओर password मे आपके मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा आपको उसे दर्ज करना होगा इसके बाद नीचे सुरक्षा केपचा कोड भी दिया गया होगा उसे भरकर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र को सलेक्ट करना है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र सलेक्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म मे आपको सभी जानकारी दर्ज करनी है जैसे की मृतक का नाम, आवासीय पता, मृत्यु का कारण आदि जानकारी दर्ज करनी है ओर आवेदन फॉर्म मे मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजो को अपलोड कर देना है।
  • आवेदन फॉर्म को सही से पूरा भरकर जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

इसे भी देखे –

उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन –

यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है जैसे की आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन की पूरी पूरी प्रक्रिया आप ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते है। अगर आप भी उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी देख सकते है –

जो उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है वे अपने जिला कार्यालय मे जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते है आप वहा कर्मचारी के पास से मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले। ओर फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी सही से भर दे। आवेदन फॉर्म को सही से भरने के बाद एक बार उसे अच्छे से चेक कर ले फॉर्म मे कोई त्रुटि हुई तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है इसलिए इसे भरने के बाद एक बार अच्छे से चेक जरूर करे ओर फॉर्म को जमा करवाने के पहले जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ सलंगन कर दे इसके बाद उसी कार्यालय मे इस आवेदन फॉर्म को जमा करवा दे।

अगर आप चाहते है तो उत्तरप्रदेश ई-साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है ओर प्रिन्ट भी निकाल सकते है। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिन्ट आउट निकालकर उसमे पूछी गई सभी जानकारी सही से भरकर जरूरी दस्तावेजों को सलंगन कर दे। ओर संबंधित कार्यालय मे फॉर्म को जमा करवा दे।

मृत्यु प्रमाण की विशेषताए UP Death Certificate Online Apply

  • यह प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र मे मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख जैसे जानकारी सभी जानकारी देखने को मिल जाति है।
  • सरकार द्वारा भी मृत्यु प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपती नामांकित व्यक्ति को सौपी जा सकती है। बीमा का क्लेम किया जा सकता है, सरकारी योजनाओ का लाभ भी उठाया जा सकता है।
  • मृत्यु के 21 दिनों के अंदर मृत्यु का पंजीकरण करवाना होता है।
  • यदि मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो इसके बाद आवेदन करने पर आवेदन शुल्क भी जमा करवाना पड़ता है ?

UP Death Certificate Online Apply FAQs-

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे चेक करे ?

सबसे पहले आप को आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा। इसके बाद बाद पोर्टल मे आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना है ओर अपने आवेदन की संख्या दर्ज करनी है ओर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी।

उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाए ?

उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप दो माध्यम से आवेदन कर सकते है ऑनलाइन ओर ऑफलाइन। उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन की पूरी जानकारी हमने आपको इस लेख मे दी है।

मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे ?

सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाईट पर जाए। अपनी user id ओर password डालकर पोर्टल पर खुद को लॉगिन करे। इसके बाद अपने आवेदन की स्तिथि चेक करे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर ले।

मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन मे बनता है ?

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद 7 दिन के अंतर्गत बन जाता है लेकिन कई बार 15 दिन का समय भी लग सकता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र कितने रुपये मे बनता है ?

मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति की मौत के बाद 21 दिन के भीतर बनवाने पर आपको कोई भी आवेदन शुल्क देना नहीं पड़ेगा जबकि आप व्यक्ति की मौत के 21 दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा।

गांवों मे मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है ?

भारत मे कानून के अधीन जन्म ओर मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, प्रत्येक मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार द्वारा केंद्र मे महापंजीयक, राज्यों मे मुख्य पंजीयक, नगरों मे पंजीयक परिसर तथा गाँव मे जिला पंजीयक मे मृत्यु का पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है।

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने कि आधिकारिक वेबसाईट क्या है ?

उत्तरप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाईट http://crsorgi.gov.in है।

तो दोस्तों इस लेख मे हमने आपको UP Death Certificate Online Apply की पूरी जानकारी दी है अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे। कोई भी सवाल अगर आपके मन मे है तो आप हमे कमेन्ट करके पूछ सकते है। इस लेख को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।

Share Now

Leave a Comment