Shramik Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan – दोस्तों जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की राजस्थान के श्रमिकों के लिए श्रमिक मण्डल द्वारा बहुत सारी योजनाओ का लाभ दिया जाता है। इसी बीच श्रमिकों के परिवार तथा श्रमिक की सुरक्षा को लेकर 2014 के अनुसार एक योजना का शुभारंभ किया गया था जिसका नाम है हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना। राजस्थान श्रमिक दुर्घटना योजना के तहत सामान्य तथा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की स्थिति मे निम्न मानदंड के आधार पर सहायता राशि दी जाती है। जो की 20,000 से 5 लाख रुपये तक की होती है।
Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana के बारे मे बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम इस आर्टिकल मे आपको इस योजना के बारे मे पूरी जानकारी देंगे की की प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते है, राजस्थान के किन-किन श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, पात्रता क्या है, जरूरी दस्तावेज ओर आवेदन करने की पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल मे देखने को मिल जाएगी। कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहे।
यह एक सरकारी योजना है अब तक राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के लिए राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग योजनाए समूह बीमा ( जनश्री बीमा ) योजना, दुर्घटना मे तत्काल सहायता योजना ओर मृत्यु की दशा मे अनुग्रह भुगतान योजना चलाई हुई थी जिससे की श्रमिकों के परिवार को उनके साथ किसी भी हादसे के बाद वित्तीय सहायता दी जा सके।
इन तीनों योजनाओ का मुख्य उद्देश्य यह था की किसी भी श्रमिक की अकस्मात मृत्यु के बाद उनके परिवार को पैसों की कमी से ना जूझना पड़े। इन तीनों योजनाओ के लिए आवेदक को अलग-अलग स्थिति के अनुसार अलग-अलग आवेदन करने पड़ते थे, पर अब राजस्थान सरकार ने इन तीनों योजनाओ को एक ही हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना मे सम्मिलित कर दिया गया है। इस योजना के चलते अब किसी भी श्रमिक के परिवार को उसके घायल होने की स्थिति मे या फिर दुर्घटना की स्थिति मे पैसो के लिए ईधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।
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क्या है इस आर्टिकल मे
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना Highlights –
योजना का नाम | Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan |
उद्देश्य | दुर्घटना पर श्रमिकों को मिलने वाली सहायता के बारे मे जानकारी प्रदान करना |
संचालन | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | श्रम कल्याण मण्डल, राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के समस्त श्रमिक कल्याण मण्डल मे जुड़े निर्माण श्रमिक |
आवेदन की प्रक्रिया | इस योजना मे दोस्तों केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। जो की स्वयं की SSO ID या ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। |
राज्य | राजस्थान |
Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan –
दोस्तों बहुत से राजस्थान के श्रमिक ऐसे भी है जिनको पता नहीं है की श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना क्या है तो ऐसे श्रमिकों की जानकारी के लिए बता दे की यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके माध्यम से राज्य के श्रमिक की किसी दुर्घटना मे या सामान्य स्थिति मे मृत्यु होने पर या फिर घायल होने पर मण्डल द्वारा 20,000 से लेकर 5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिससे की श्रमिक के परिवार को पैसों की परेशानी ना हो। पहले श्रमिक कल्याण मण्डल की और से 3 योजनाए चलाई गई थी इन तीनों योजना मे अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे लेकिन श्रमिक कल्याण मण्डल ने अब इन तीनों योजनाओ को एक ही योजना मे सम्मिलित कर दिया है जिसका नाम रखा है हिताधिकारी की सामान्य एंव दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना।
श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना राजस्थान का प्रमुख उद्देश्य –
Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य है की श्रम कल्याण मण्डल मे पंजीकृत श्रमिकों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना मे घायल होने पर या मृत्यु होने पर उने परिवार को वित्तीय सहायता राशि प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार करना जिससे उनको कुछ मदद मिल सके। इस योजना मे पीड़ित श्रमिक परिवार को श्रमिक के घायल होने या मृत्यु की स्थिति मे 20 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
Durghatna Sahayata Yojana Required Documents –
दोस्तों अगर आप भी राजस्थान राज्य के नागरिक है ओर श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना मे अपना आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जो की कुछ इस प्रकार से है –
- श्रमिक कार्ड यानि निर्माण श्रमिक कार्यालय मे पंजीकृत कार्ड जो नियमित अंशदान जमा करवाता हो।
- परिवार का जन आधार कार्ड जिसमे श्रमिक कार्ड मे जुड़े हुए नामिती का नाम होना जरूरी है।
- हिताधिकारी तथा हिताधिकारी के नामिती के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ट की स्केन फोटोकॉपी। श्रमिक के नियोजक या ठेकेदार के प्रमाण पत्र पर पिछले 1 वर्ष मे 90 दिवस के कार्य का विवरण।
- मृत्यु या घायल होने की घोषणा का शपथ पत्र जिस पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो की मृत्यु की होने की स्थिति मे हिताधिकारी नशे मे ना हो तथा मृत्यु मारपीट से नहीं हुई है।
- दुर्घटना मे घायल होने की स्थिति मे डिस्चार्ज टिकट की फोटोकॉपी।
- दुर्घटना मे मृत्यु की होने की स्थिति मे मुर्दाघर रिपोर्ट तथा पुलिस FIR की ओरिजनल कॉपी।
- सामान्य मृत्यु होने की स्थिति मे रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के लिए पात्रता –
दोस्तों राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना मे अगर आप अपना आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको इस योजना की पात्रता को पूरा करना होगा जो की कुछ इस प्रकार से है –
- हिताधिकारी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच मे होने पर ही इस योजना के पात्र होंगे।
- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल मे पंजीयन हो चुका है ओर जो अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे है।
- हिताधिकारी की मृत्यु की दशा मे नियमित अंशदान जमा कराने की समय-सीमा मे 3 माह की शिथिलता होगी ( अधिसूचना दिनांक – 21.09.2015 द्वारा संशोधित )।
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श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के लाभ –
दोस्तों बहुत से नागरिक ऐसे है जिनको राजस्थान श्रमिक सहायता योजना के माध्यम से मिलने वाले लाभों की जानकारी नहीं है तो श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना से मिलने वाले लाभों की सूची आप नीचे देख सकते है –
दुर्घटना मे मृत्यु होने पर | 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि |
दुर्घटना मे स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर ऐसी स्थिति मे दोनों आँख या दोनों हाथ या दोनों पाँव अक्षम होने पर | 3 लाख रुपये तक की सहायता राशि |
दुर्घटना मे आंशिक स्थायी अपंगता होने पर ( इस स्थिति मे एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर ) | 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि |
दुर्घटना मे गंभीर रूप से घायल होने पर ऐसी स्थिति मे 5 दिवस तक हिताधिकारी का अस्पताल मे अंतरंग रोग के रूप मे भर्ती रहने पर | 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि |
दुर्घटना मे सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति मे साधारण रूप से घायल होने अर्थात 5 दिन से कम अवधि तक अस्पताल मे अंतरंग रोगी के रूप मे भर्ती होने का प्रमाण पत्र | 5 हजार रुपये की सहायता राशि |
निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर | 75 हजार रुपये की सहायता राशि इसके अलावा इसी राशि के बराबर नामिती के नाम पर एक बीमा किया जाता है जिसका 100% लाभ नामिती को भविष्य मे दिया जायेगा। |
इस योजना मे देय सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त होने वाली सहायता से अतिरिक्त होगी अर्थात मुख्यमंत्री सहायता कोष सहायता के साथ साथ इस योजना का लाभ भी दे होगा।
Shramik Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan Online Apply –
भवन ओर अन्य सनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन ) अधिनियम 1996 की धारा 22 ( 1 ) ( क ) सपठित राजस्थान नियम 2009 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे मुआवजे के रूप मे सहायता दिए जाने हेतु यह योजना लागू होगी। इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिकों या उनके नाम निर्देशित व्यक्तियों अथवा आश्रितों को, हिताधिकारी का अंशदान नियमित रूप से जमा पाए जाने की स्थिति मे प्राप्त हो सकेगा।
Rajasthan Shramik Durghatna Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए राजस्थान सरकार ने पात्रता ओर शर्ते रखी है राजस्थान के श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि उन्ही श्रमिकों को मिलेगी जो इन शर्तों को पूरा करता है यह मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम है क्योंकि हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना अब भी बहुत श्रमिकों को लाभान्वित कर रही है।
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना मे ऑनलाइन आवेदन कैसे करे –
अगर दोस्तों आप राजस्थान राज्य के नागरिक है ओर हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना मे अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
- हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना मे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाईट पर जाना है।
- आधिकारिक वेबसाईट का लिंक – Click Here
- आधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर आपको Downloads के ऑप्सन पर जाना है ओर Formats Of Schems पर क्लिक करना है जैसा की आप नीचे दी गई फ़ोटो मे देख सकते है –
- Formats Of Schems पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन होगा आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे तो ऊपर दी गई आवेदन फॉर्म PDF को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिन्टआउट ले लेवे। ओर फॉर्म मे पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
- फॉर्म भरने के बाद उसके साथ जरूरी दस्तावेजों को सलंगन करे।
- इसके बाद फॉर्म को स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी के कार्यालय मे जमा करे।
- अप्रूवल मिलने के बाद प्रोत्साहन की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट मे NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करा दी जाएगी।
हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना मे ऑनलाइन आवेदन कैसे करे –
अगर दोस्तों आप खुद राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना मे अपना आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो की कुछ इस प्रकार से है।
- सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक SSO ID होनी चाहिए।
- आपको अपनी SSO ID को लॉगिन करना है। इसके बाद आपको सिटीजन पोर्टल पर आपको Labour Department Management System का आधिकारिक पोर्टल देखने की मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है –
- अब दोस्तों आपको BOCW Welfare Board के ऑप्शन पर जाना है और Apply For Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद दोस्तों आपके सामने श्रमिकों से जुड़ी जितनी भी संचालित योजनाए है उन सभी की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी।
- यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे नीचे हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना 2014 देखने को मिलेगी आपको इस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
- अब दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरना है सबसे पहले आपको चुनना है की नॉर्मल डेथ केस या एक्सीडेंटल डेथ केस या घायल केस है तो आपको इन तीनों मे से कोई एक स्थिति को सलेक्ट करना है।
- उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है तथा आपको कौंट्रेक्टर डीटैलस भरनी है।
- उसके बाद आपको नामिती के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है। तथा नीचे जरूरी दस्तावेज पीडीएफ़ के रूप मे अपलोड करना है तथा केपचा कोड डालकर सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपका आवेदन श्रमिक कल्याण मण्डल को भेज दिया जायेगा जिस पर 7 दिनों के अंतर्गत कार्यवाही होगी।
- इसी के साथ आपके आवेदन की सम्पूर्ण जांच करने के बाद आपके योजना का पैसा मण्डल द्वारा नामिती के खाते मे IMPS या RGTS के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
- हिताधिकारी की मृत्यु होने की दशा मे सहायता राशि जिस आश्रित व्यक्ति या श्रमिक पंजीयन मे नामिती व्यक्ति को दी जाती है।
श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना मे आवेदन की प्रक्रिया ओर समयसीमा –
आइए जानते है Shramik Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan की आवेदन प्रक्रिया ओर समयसीमा की कुछ जरूरी बाते –
- हिताधिकारी की मृत्यु होने की दशा मे सहायता राशि हेतु आवेदन मृत्यु की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि मे ही स्वीकार्य होंगे।
- हिताधिकारी द्वारा दुर्घटना मे घायल होने की दशा मे सहायता राशि हेतु आवेदन दुर्घटना तिथि या अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से अधिकतम 6 माह मे किया जा सकता है।
- हिताधिकारी की मृत्यु की दशा मे नियमित अंशदान जमा करने की निर्धारित एक वर्ष की समयसीमा से 90 दिन तक का विलंब होने तक योजना की अन्य शर्ते पूरी होने पर ही सहायता राशि दी जा सकेगी। जिसमे नियमित अंशदान जमा ना होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
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श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा –
अगर हॉस्पिटल रिपोर्ट मे यह पाया जाता है की हिताधिकारी श्रमिक की मौत आत्महत्या या मादक द्रव्य या पदार्थ के सेवन करने से हुई है या किसी मारपीट के दौरान हुई है तो ऐसी स्थिति मे हिताधिकारी को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। जो इस योजना के पात्र है केवल उन्ही श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
Rajasthan Shramik Durghatna Sahayta Yojana Helpline Number –
टोल फ्री नंबर | 1800-1800-999 |
बिजनस ईमेल | bocw.raj@gmail.com |
फेक्स | +91-141-2450782 |
Official Website | Click Here |
Shramik Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan FAQs –
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना के तहत राज्य के हिताधिकारी श्रमिक को मृत्यु के स्तिथि मे 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। लेकिन इसके लिए हिताधिकारी का इस योजना मे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की गई योजना है जिसका पूरा नाम है हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना मे मृत्यु या घायल होने की दशा मे सहायता योजना। इस योजना के तहत हिताधिकारी श्रमिक को मृत्यु या घायल होने की दशा मे 20 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना तहत हिताधिकारी श्रमिक की मौत होने पर योजना मे पंजीकृत होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।
घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 महीने ओर मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष।
अस्पताल से छुट्टी मिलने की पर्ची, मृत्यु की दशा मे मुर्दाघर की रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, श्रमिक जहां काम करता था वहा के एम्पलायर का प्रमाण पत्र, योजना मे पंजीकरण की कॉपी, भामाशाह नामांकन की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, बैंक खाता के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी।
निष्कर्ष :- तो दोस्तों आज के इस आर्टिकल मे हमने आपको Shramik Durghatna Sahayata Yojana Rajasthan से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करे कोई भी सवाल अगर आपके मन मे है तो आप हमे कमेन्ट करके पुछ सकते है। इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार आपका दिन शुभ हो।